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आवासअधिनियम(Housing Act 2003) – ग्राहकों के अनिवार्य कर्तव्य

आवास अधिनियम 2003 क्या है?

आवास अधिनियम 2003 वह विधान है जिसके अंतर्गत क्वींसलैंड का 'समुदायों का विभाग' (Department of Communities) क्वींसलैंड में सामाजिक आवास के व्यवस्थापन के लिए कार्य करता है। आवास अधिनियम 2003 एक कानून के रूप में 1 जनवरी 2004 से प्रभावी हो गया।

आवास अधिनियम 2003 के अंतर्गत ग्राहकों के अनिवार्य कर्तव्य क्या हैं?

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवासीय सहायता उन लोगों को मुहैया कराई जाए जिन्हें उसकी सख्त जरूरत है, अधिनियम के अंतर्गत समुदायों का विभाग (आवास एवं बेघरों के लिए सेवाएं) [Department of Communities (Housing and Homelessness Services)] के ग्राहकों के लिए कुछ अनिवार्य कर्तव्य शामिल किए गए हैं। खास-तौर पर:

  • सेवार्थी अपने या अपनी परिस्थितियों के बारे में विभाग को गलत या भ्रामक जानकारी नहीं देंगे, जैसे आवेदन देते समय या नवीनतम विवरण भरते हुए;
  • घर-परिवार के सदस्यों की संख्या या घरेलू आय में कोई भी परिवर्तन होने (घटने या बढ़ जाने) पर किरायेदार परिवर्तन के 28 दिनों के अंदर विभाग को इसकी सूचना जरूर देंगे;
  • किरायेदार भवन का प्रयोग अपने, अपने परिवार या सूची में दिए गए व्यक्तियों के आवास के रूप में ही करेंगे; और
  • किरायेदार भवन को अन्य किसी भी उद्देश्य, जैसे: व्यवसाय के लिए किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर नहीं देंगे।

यदि अनिवार्य कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाए तो विभाग इसकी जांच कैसे करेगा?

यदि किसी अनिवार्य कर्तव्य का पालन नहीं किया जाए या पालन न किए जाने का संदेह हो, तो विभाग किरायेदार के समक्ष उस मुद्दे को उठाएगा। यदि समस्या का समाधान तब भी न हो सका, तो विभाग आगे की जांच-पड़ताल करेगा।

कोई भी पूछताछ या जांच-पड़ताल होने की स्थिति में किरायेदार को बता दिया जाएगा, उसे जवाब देने का मौका दिया जाएगा और परिणामों के बारे में भी समझा दिया जाएगा।

अनिवार्य कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित कराने और उनपर निगरानी रखने के लिए 'समुदायों के विभाग' ने अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारियों (Authorised Officers) को नियुक्त किया है।

ये प्राधिकृत अधिकारी कौन हैं और वे क्या कर सकते हैं?

ये प्राधिकृत अधिकारी विभाग के ब्रिस्बेन केंद्रीय आवास सेवा केंद्र (Brisbane Central Housing Service Centre) में स्थित हैं तथा उनकी नियुक्ति अधिनियम के अंतर्गत डायरेक्टर-जेनरल द्वारा की जाती है। प्राधिकृत अधिकारियों को पहचान-पत्र दिया जाता है।

प्राधिकृत अधिकारियों को अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित कराने और उसकी निगरानी के लिए किसी भी व्यक्ति से सूचना प्राप्त कर सकने का अधिकार है। यह तय करने हेतु कि किसी जांच-पड़ताल के दौरान कोई आपत्तिजनक कार्य हुआ है या नहीं, प्राधिकृत अधिकारी सूचना या दस्तावेज़ हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नोटिस जारी कर सकता है। सेवार्थी को किसी अनावश्यक कठिनाई या मुसीबत का सामना न करना पड़े इसके मद्देनज़र सभी जांच-पड़ताल सहानुभूतिपूर्ण ढंग से की जाएगी।

प्राधिकृत अधिकारी को सूचना देने से मना करना या उसे गलत अथवा भ्रामक जानकारी देना एक अपराध है।

यदि कोई अनिवार्य कर्तव्य पूरा न किया जाए तो?

किसी अनिवार्य कर्तव्य का पालन करने से चूक जाना अधिनियम के अंतर्गत अपराध माना जाएगा।
इस अपराध के कारण विभाग प्रशासनिक और/या आवासीय किरायेदारी अधिनियम (Residential Tenancies Act) या आवासअधिनियम(Housing Act) के तहत वैधानिक कदम उठा सकता है।

अपराध की गंभीरता पर निर्भर करते हुए यह निर्णय लिए जाने के लिए कि अपराध किया गया है या नहीं, मामले को मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ले जाया जा सकता है। ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट $750 तक का जुर्माना ठोक सकता है, अभियोग दायर कर सकता है और विभाग को क्षतिपूर्ति करने के लिए भी कह सकता है।

मेरे अधिकार क्या हैं?

विभाग की नीति सहज न्याय (natural justice) पर आधारित है। यदि किसी आपत्तिजनक कार्य का संदेह होता है, तो किरायेदार को जवाब देने का अधिकार दिया जाएगा और उस अपराध के बारे में बिना किसी पूर्वाग्रह के निर्णय पर विचार किया जाएगा।

विभाग के साथ कार्य-व्यवहार करते समय किरायेदारों को अपना वकील या सहायता देने वाला व्यक्ति रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

स्वतंत्र परामर्श के लिए ह्वाइटपेजेज में 'T' के अंतर्गत सूची में दिए गए Tenancy Advice and Advocacy Service (Queensland) [किरायेदारी परामर्श एवं पक्षधर सेवा – (क्वींसलैंड)] से संपर्क करें।

आवास अधिनियम 2003 के बारे में मुझे और अधिक जानकारी कहां से मिल सकती है?

और अधिक जानकारी विभाग की इस वेबसाइट (PDF) पर उपलब्ध है:

या यहां संपर्क करें:
हाउसिंग अपील्स ऐंड रीव्यू यूनिट
डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटीज
पोस्ट बॉक्स 806
ब्रिस्बेन क्वींसलैंड 4001
टेलिफोन: 1300 364 560